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शहडोल। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, जनसामान्य के हित तथा जान-माल की सुरक्षा एवं लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री पार्थ जायसवाल ने शहडोल जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत किरायेदारों, पेइंग गेस्ट, घरेलू कामगारों, व्यावसायिक कर्मचारियों सहित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य किया गया है।

आदेश के अनुसार मकान या दुकान किराये पर देने से पहले किरायेदार एवं पेइंग गेस्ट की जानकारी संबंधित मालिक को निर्धारित प्रारूप में थाने में देनी होगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति का आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर लेना भी अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले उनकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में थाने में देनी होगी। निजी छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी भी संबंधित थाने को उपलब्ध करानी होगी।

होटल और धार्मिक स्थलों में भी अनिवार्य होगी जानकारी

होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा एवं धार्मिक स्थलों में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पहचान पत्र और मोबाइल नंबर लेना अनिवार्य किया गया है। ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची आईडी प्रूफ सहित निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने में जमा करनी होगी। इसके अलावा पुलिस द्वारा शुरू किए गए अतिथि पोर्टल पर भी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

15 दिन से अधिक रहने वालों की तत्काल देनी होगी सूचना

जिले में ऐसे व्यक्तियों की जानकारी भी तत्काल संबंधित थाने में देनी होगी, जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हैं। इनके आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर भी अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे।

मजदूरों और कारीगरों का भी होगा सत्यापन

भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और कारीगरों को काम पर रखने से पहले ठेकेदार को उनकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में थाने में देनी होगी। उनके पहचान पत्र और मोबाइल नंबर लेना भी आवश्यक होगा।

होम डिलीवरी और कोरियर कर्मचारियों की जानकारी भी जरूरी

ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी एवं कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के घर-घर जाकर पार्सल वितरित करने वाले कर्मचारियों की जानकारी भी संबंधित थाने में निर्धारित प्रारूप में देनी होगी। उनके आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर लेना अनिवार्य रहेगा।

स्पा, मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर कर्मचारियों की भी देनी होगी जानकारी

स्पा सेंटर, मसाज सेंटर एवं ब्यूटी पार्लर में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी भी थाने में देनी होगी। संबंधित संचालकों को कर्मचारियों के आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर लेना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड अथवा स्वयं के स्तर पर नियुक्त सुरक्षा गार्ड की जानकारी भी संबंधित थाने में देनी होगी।

विदेशी नागरिकों की सूचना तत्काल एफआरआरओ को

होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा आदि में ठहरने वाले तथा किराये पर मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आईसीजेएस सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल फेस रिकग्निशन ऐप के माध्यम से जानकारी सर्च की जाएगी। विदेशी नागरिकों के संबंध में तत्काल सूचना एफआरआरओ शाखा, शहडोल को देना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने होटल, लॉज, प्रतिष्ठान संचालकों, मकान एवं दुकान मालिकों, धर्मशाला, रैन बसेरा, धार्मिक स्थलों, ठेकेदारों, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों, स्पा सेंटर एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी संबंधित पक्षों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

समयाभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। किसी व्यक्ति, संस्था अथवा पक्ष को आदेश में छूट या शिथिलता की आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। आवेदन पर सुनवाई एवं विचार के बाद उचित आदेश पारित किया जाएगा।

आदेश अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत, अन्य लागू अधिनियमों के प्रावधानों के साथ, दंडनीय होगा।

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