गबन राशि को ब्याज सहित वसूल करने का दिये निर्देश
सिंगरौली 23 अक्टूबर 2024/ कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा जिला कोषलय सिंगरौली अंतर्गत उप कोषालय चितरंगी में पदस्थ विजय कुमार सोधिया सहायक ग्रेड-2 लिपिक को 35 लाख रूपये शासकीय राशि का गबन करने के फलस्वारूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है साथ जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि गबन राशि ब्याज सहित संबंधित लिपिक से वसूल करे एवं सम्पूर्ण राशि की वसूली नही होने पर लिपिक की चल अचल सम्पंत्ति जप्त कर वसूली किया जाना सुनिश्चित किया करे
विदित हो कि लिपिक विजय कुमार सोधिया के द्वारा कई डी.डी. अपने व्यक्तिगत खाते में आंतरित कर उक्त राशि का गबन किया गया है शासकीय राशि का निजि खाते में जमा करना गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है कलेक्टर ने इस कृत्य के लिए संबंधित लिपिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने का भी निर्देश दिये है जारी आदेश के तहत स्टेट बैक का परीक्षण करने पर कई डी.डी जो उप कोषालय चितरंगी वा देवसर से संबंधित थी जो लगभग 35 लाख श्री सोधिया के खाते में जमा होना पाया गया है। उक्त अवधि में चितरंगी एवं देवसर में पदस्थ थे जिससे प्रथम दृष्टया शासकीय राशि के गबन में उनकी संलिप्तता प्रतीत होती है तथा उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 3(क) के विपरीत है विजय कुमार सोधिया को उक्त कृत्य के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के प्रथम अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये जिला मुख्यालय पेशन शाखा में अटैच किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वह भंत्ते का भुगतान किया जायेगा
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