मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान आम मतदाताओं के बीच वोटर कार्ड में पता बदलने, नया पहचान पत्र बनवाने और गणना प्रपत्र भरने से जुड़े कई सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार, SIR के दौरान मतदाताओं को अपनी पात्रता, पुराने रिकॉर्ड और 2003 की मतदाता सूची से नाम की पुष्टि से संबंधित नियमों की जानकारी कम होने के कारण सबसे अधिक समस्याएँ हो रही हैं।
अधिकारियों ने बताया कि कई लोग नया मकान लेने या किराये के घर से शिफ्ट होने के बाद अपने नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं। वहीं कई मतदाता शिकायत कर रहे हैं कि बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा या गलत भरकर फीडिंग कर दी जाती है। ऐसे सभी प्रश्नों के समाधान के लिए निर्वाचन विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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SIR से जुड़े मतदाताओं के प्रमुख सवाल और निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देश
सवाल 1: नया घर ले लिया है, पुराने पते पर गणना प्रपत्र पहुंच गया है। बीएलओ सही जानकारी नहीं दे रहा, अब क्या करें?
जवाब: ऐसे मामलों में मूल निवास स्थान की 2003 की मतदाता सूची का रिकॉर्ड आधार माना जाएगा। संबंधित बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ पुराने रिकॉर्ड का सत्यापन करके नए पते पर परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कराएगा।
सवाल 2: बीएलओ ने गणना प्रपत्र इसलिए देने से मना कर दिया क्योंकि 2003 की सूची में नाम नहीं है, जबकि ऑनलाइन नाम दिख रहा है।
जवाब: यह जानकारी बीएलओ के स्तर पर हुई त्रुटि का परिणाम हो सकती है। मतदाता संबंधित बूथ पर जाकर बीएलओ या स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क कर गणना प्रपत्र प्राप्त कर SIR प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सवाल 3: गणना प्रपत्र गलत भर दिया गया है और फीडिंग भी उसी आधार पर हो गई है। सुधार कैसे होगा?
जवाब: गणना प्रपत्र में गलत प्रविष्टि होने पर मतदाता बूथ पर जाकर बीएलओ की सहायता से ऑनलाइन माध्यम से संशोधन करा सकता है। सुधारित प्रपत्र की फीडिंग फिर से की जाएगी।
सवाल 4: 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने के कारण गणना प्रपत्र नहीं भर पा रहा हूँ। क्या विकल्प है?
जवाब: ऐसे में मतदाता बूथ पर जाकर बीएलओ से परामर्श लें और अपने परिवार या पूर्वजों के नाम 2003 की मूल सूची से निकलवाएं। रिकॉर्ड मिलने पर SIR प्रक्रिया नियमित रूप से पूरी कराई जा सकती है।
सवाल 5: युवाओं या नए मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उनका नाम कैसे जोड़ा जाएगा?
जवाब: SIR अभियान पूरा होने के बाद नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन पूरा होने पर नए मतदाता पहचान पत्र निर्गत किए जाएंगे।
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विभाग का सुझाव: समय पर प्रक्रियाएँ पूरी करें
निर्वाचन विभाग ने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित और अनिवार्य प्रक्रिया है। इसलिए मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क करें और निर्धारित समयसीमा में अपने रिकॉर्ड अपडेट कराएं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि SIR के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान बूथ स्तर पर किया जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में मतदाता सूची सटीक और अद्यतन हो सके।






